Precaution also necessary: ​​Sunday lock down was imposed again

एहतियात भी जरूरी : जालंधर में संडे लॉक डाउन फिर से लगाया गया ,जानिए कब तक रहेगी पाबंदियां

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जालंधर (पंजाब 365 न्यूज़ ) : कोरोना महामारी के संक्रमण के मामले कम आने पर जालंधर में संडे बाजार खोलने को छूट मिल गयी थी। लेकिन पिछले हफ्ते ही हज़ारों की संख्या में पहुंचे लोगो ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। आपको बता दे की जालंधर के संडे मार्किट में बहुत संख्या में लोग खरीददारी करने आते है जिसकी वजह से सोशल डिस्टन्सिंग की धज़्ज़ियाँ उड़ रही थी। लेकिन अब पंजाब सरकार ने कोविड के हालातों में सुधार आने के बावजूद सतर्कता बरतते हुए कोविड के मद्देनजर सूबे में जारी पाबंदियों को 30 जून तक बढ़ा दिया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड के हालातों की समीक्षा बैठक के दौरान यह एलान किया है। सूबा सरकार की ओर से आईलेट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने की मांग मान ली है। लेकिन सभी बच्चों, स्टाफ और अभिभावकों को वैक्सीन की एक डोज लगी होने की शर्त अनिवार्य की है।

सरकार ने नॉन एसी बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की भी इजाजत दे दी है। हालांकि इनमें खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन 50% क्षमता की शर्त एसी बसों पर पहले की तरह लागू रहेगी। संबंधित बस के ड्राइवर व कंडेक्टर को बस के बाहर लिखित रूप में नोटिस लगाना जरूरी है।
रविवार को रहेगा पुरे दिन का लॉक डाउन :
सरकार ने नाइट कर्फ्यू का समय रात 8 बजे से सुबह 5 बजे ही रखा है, वहीं रविवार को पूरे दिन का कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। अत्यावश्यक सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। सरकार ने जहां स्कूलों, कालेजों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं वहीं, जिम, कैफे, होटेल, रेस्टोरेंट, सिनेमा भी 50% क्षमता के मुताबिक ही चलेंगे। बार, पब और शराब के ठेके बंद रहेंगे।
स्कूल और कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग में पढ़ाई 28 जून से शुरू होगी।
शादी-मौत पर 50 से ज्यादा लोगों को जुटने की इजाजत नहीं होगी।
जिलों में डीसी बदलाव के लिए अधिकृत होंगे।
दुकानें खुलने व बंद होने का समय जिलों में पहले से जारी समय के मुताबिक रहेगा।


इन चीज़ों की रहेगी छूट :
1- अस्पताल, पशु चिकित्सालय और सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठान, जो दवा व चिकित्सा उपकरणों के निर्माण व आपूर्ति से संबंधित हैं। डिस्पेंसरी, केमिस्ट व फार्मेसी इकाइयां।
2- लैब, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस के परिवहन की अनुमति पहचान पत्र के अधीन होगी।
3- आवश्यक वस्तुओं, दूध, डेयरी व पोल्ट्री उत्पादों जैसे ब्रेड,अंडे, मांस, सब्जियों, फलों की दुकानें।
4- कच्चे माल, बिचौलियों समेत निर्यात व आयात गतिविधियों में लगी दुकानों व प्रतिष्ठानों सहित औद्योगिक सामग्री बेचने वाली दुकानें व प्रतिष्ठान।
5- मछली, मांस और उसके उत्पादों जैसे मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियां व प्रतिष्ठान।
6- यात्रा दस्तावेज दिखाने पर हवाई, ट्रेनों,बसों से यात्रा करने वाले।
7- आवश्यक व गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले सभी वाहनों, व्यक्तियों की अंतरराज्यीय आवाजाही।
8- ई-कॉमर्स से भोजन, फार्मा, चिकित्सा उपकरण आदि सभी आवश्यक सामानों की डिलीवरी।
9 – शहर व गांव में निर्माण गतिविधियां।

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