
जानिए पंजाब के मिनी लॉक डाउन का हाल : जानिए आज के DGP के आदेश
जालंधर (पंजाब 365 न्यूज़ ) : देश में कोरोना लगातार अपना भयानक रूप दिखा रहा है। बीते 24, घंटो में एक बार फिर से 3,82,315, केस सामने आये है। जो की अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इस कोरोना काल में पंजाब के भी आंकड़े डराने बाले आ रहे है। बीते 24, घंटो में पंजाब में कुल 7514, केस सामने आये हैं। जबकि 173, लोगो ने इसमें जान भी गवाई है। हर रोज ऐसे भयानक आंकड़े आना अपने आप में डराने बाली बात है। इसी को देखते हुए , फैलते कोराेना संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब में कर्फ्यू जैसी सख्ती के आदेश हो चुके हैं। राज्य में 15 मई तक अभी सॉफ्ट लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान पुलिस को हिदायत की गई है कि वो यह सुनिश्चित करें कि 80 से 90% लोग घर के अंदर ही रहें। लोग तभी घर से बाहर निकलें, जब कोई मेडिकल कारण हो या फिर दूसरी कोई एमरजेंसी। CM कैप्टन अमरिंदर सिंह से बैठक का हवाला देते हुए DGP दिनकर गुप्ता ने सभी पुलिस कमिश्नर व SSP को यह आदेश जारी कर दिए हैं।
पैदल आवाजाही होगी बेरोकटोक :
हर रोज इतनी संख्या में कोरोना के मामले मिल रहे है लेकिन लोग हकै की बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अब पलिस भी सख्त रवैया अपनाना शुरू कर देगी। पुलिस को हिदायत की गई है कि पैदल व साइकिल पर आवाजाही बेरोकटोक होगी। हालांकि अगर कोई कार या अन्य गाड़ी लेकर आता है तो उसे E-PASS लेना अनिवार्य है। अगर वह बिना पास के आया है तो उसकी गाड़ी जब्त की जाए। ऐसे लोगों को 2020 में मार्च से मई तक चले कर्फ्यू की तरह ओपन एयर जेल में भी रखने को कहा गया है।
वर्क फ्रॉम होम :
प्राइवेट ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम को सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसमें कार्पोरेट ऑफिस, वकील, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा बैंकों में भी सिर्फ तय घंटों के बीच ही काम हो सकेगा।
गैरजरूरी दुकाने करवाई जाये बंद :
पुलिस को यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में सिर्फ जरूरी व मंजूरशुदा दुकानें ही खुलें। किराना, ग्रॉसरी शॉप, सब्जी व फ्रूट मंडी, बैंक व रेहड़ी के बाहर होने वाली भीड़ को रोकना भी पुलिस की ड्यूटी है। इसके अलावा गैरजरूरी सभी दुकानें व आउटलेट्स बंद करवा जाएं।