क्या है FASTAG- कई लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते , तो आइये आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं

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NEW DELHI (पंजाब 365 न्यूज़): पुरे देश में फास्टैग लागू हो चूका है और अब हर गाडी पर फास्टैग लगाना सरकार ने अनिवार्य भी कर दिया है। अगर आपके पास एक से ज्यादा कार है तो आपका काम एक ही फास्टैग से नहीं चलेगा अगर आपके पास एक से ज्यादा कार है तो आपका काम एक ही फास्टैग से नहीं चलेगा ।

फास्टैग का स्टीकर आपकी कार या गाडी की फ्रंट स्क्रीन पर लगता है।  और जैसे ही आप टोल प्लाजा से गुजरते है वह लगे स्कैनर्स इसे स्कैन करेंगे जिसके द्वारा पैसा औटोमैटिकली  आपके अकाउंट से कट जायेगा। लगाना कई लोग अभी भी इसका उपयोग नहीं कर रहे है , आइये आज आपको FASTag के वारे में कुछ बाते बताते हैं।

FASTag एक ऐसा उपकरण है जो सीधे जुड़े हुए प्रीपेड खाते से टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक को नियोजित करता है। यह आपके वाहन के विंडस्क्रीन पर चिपका होता है और आपको नकद लेनदेन के लिए बिना रुके, टोल प्लाजा से ड्राइव करने में सक्षम बनाता है।

FASTag एक पुनः लोड करने योग्य टैग है जिसका उपयोग टोल प्लाज़ा पर किया जा सकता है; यह टोल शुल्क की स्वचालित कटौती को सक्षम करता है और आपको किसी भी प्रकार के नकद लेनदेन के लिए इंतजार किए बिना आपको गुजरने की अनुमति देता है। टैग रेडियो फ़्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है और टैग सक्रिय होने पर विंडस्क्रीन पर चिपका दिया जाता है

आप इनको अलग अलग बैंकों से खरीद सकते हैं

आप SBI, HDFC, ICICI, BOB, AXIS, CITY UNION BANK  सहित बैंकों की शाखाओं या ऑनलाइन सेवाओं से FASTags खरीद सकते हैं। FASTag को NHAI के सभी टोल प्लाज़ा, PayTM, ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे AMAZON  और रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (RTA) कार्यालयों में बिक्री के बिंदुओं पर भी जारी किया जा रहा है।

अगर आपके पास एक से ज्यादा कार है तो आपका काम एक ही फास्टैग से काम  नहीं चलेगा

•        आप दो या दो से अधिक वाहनों के साथ एक FASTag का उपयोग नहीं कर सकते, आपको दो वाहनों के लिए दो अलग FASTags खरीदने होंगे। IHMCL वेबसाइट के अनुसार, “यदि आप टोल प्लाजा से 10 किमी की सीमा के भीतर रहते हैं, तो आप अपने FASTag के माध्यम से भुगतान किए जाने वाले टोल पर रियायत का लाभ उठा सकते हैं।

NETC FASTag के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज वाहन के मालिक के नाम पर होने चाहिए। यदि कार मालिक आवेदन के समय मौजूद नहीं है, तो ड्राइवर को अपना फोटो आईडी प्रूफ जमा करना होगा।

गैर-सक्रिय FASTags के साथ या बिना FASTag वॉलेट में पर्याप्त धन के बिना राष्ट्रीय राजमार्गों पर समर्पित FASTag लेन में प्रवेश करने वाले वाहनों को टोल राशि का दोगुना भुगतान करना होगा।

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