
बेटे की जिद्द की सज़ा मिली पिता को , लुधियाना में पहली बार कारोबारी पिता पर केस दर्ज
लुधियाना ( पंजाब 365 न्यूज़ ) : कहते है जब बच्चे बड़े होते है तो बच्चों की जिद्द के आगे अक्सर माँ – बाप मज़बूर हो जाते हैं , और ना चाहते हुए भी वो वही काम कर जाते है जिस काम के उनको लेने के देने पड जाये। इसलिए ऐसा करने वाले माँ बाप अब हो जाये सावधान। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो सीधे पिता पर होगा केस दर्ज। अब सावधान हो जाएं। घर में बाइक व कार है तो नाबालिग बच्चों को कतई न दें। लाडले की जिद पूरी करने के चक्कर में अब आप भी फंसेंगे। नए मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 180 के तहत अभिभावकों को भी जुर्माने के अलावा माह तक की जेल हो सकती है।आपको बता दे कि जाब के लुधियाना जिले में ट्रैफिक पुलिस ने अंडर ऐज स्विफ्ट कार चालक के पिता पर केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, लाडोवाल बाइपस पर लगे नाके पर एक स्विफ्ट कार सवार को रोका गया। उससे पुलिस ने कागजात मांगे, लेकिन वह दिखा नहीं पाया। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि अभी उसका लाइसेंस नहीं बना।
यह जानकर पुलिस ने चालक के पिता को बुलाया, जिनसे पता चला कि कार चला रहा लड़का 17 साल का है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। आरोपी उपकार नगर का रहने वाला है। आरोपी का नाम अश्वनी नरूला है। पुलिस ने थाना लाडोवाल में एएसआई विक्रमजीत सिंह के बयानों पर केस दर्ज किया।
विक्रमजीत का कहना है कि वह लाडोवाल बाइपास पर ड्यूटी पर तैनात थे। तभी उन्होंने शक के आधार पर स्विफ्ट कार को रोका। चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पहचान पत्र पर उसकी उम्र भी 17 वर्ष दर्ज थी। पिता ने उसे गाड़ी चलाने के लिए दी है। किशोर के पिता ने ऐसा करके मोटर व्हीकल एक्ट की उल्लंघना की है।
इसलिए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आने वाले समय में भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।